Haryana

हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 27 को

डी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति पर विधेयक पारित कराया जाएगा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया कि हरियाणा विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को आहूत करने का फैसला किया गया है।

इस विशेष सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने इस बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के नियम बनाने पर सहमति बनी है। जिन कर्मचारियों ने 5 साल से अधिक सेवा पूरी कर ली है, वे क्लर्क पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। इसके तहत क्लर्क पदों पर ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा। साथ ही 5 प्रतिशत एक्स-ग्रेशिया पद रखने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजनीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में जो घटनाएं हुईं, उन्होंने विपक्षी दलों का वास्तविक चेहरा उजागर किया है। उनके अनुसार, विपक्ष का चरित्र महिला विरोधी और सत्ता केंद्रित रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की भागीदारी उनका अधिकार है, न कि किसी प्रकार की दया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने परिसीमन के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का प्रयास किया, जबकि गृह मंत्री ने तथ्यों के साथ स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग कर ऐसे दलों को जवाब देंगी।

हरियाणा कैबिनेट की बैठक पहली बार राज्य मुख्यालय चंडीगढ़ से बाहर आयोजित की गई थी। यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की गई जबकि महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है।विधानसभा का 27 अप्रैल को आहूत विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष कांग्रेस के बीच तीखी नोंक झोंक हो सकती है।जहां सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को महिला विरोधी करार दिया जा रहा है तो विपक्ष भाजपा को महिला विरोधी बता रहा है।

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