हरियाणा रेडक्रॉस में बदलेंगे भर्ती नियम
जिला सचिवों की बजाए अब मुख्यालय की एजेंसी करेगी भर्ती

हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी में अब जिला सचिवों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। जिला सचिव अपनी मनमर्जी से किसी भी कर्मी की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे, बल्कि राज्य मुख्यालय द्वारा ही जिलों में नई नियुक्तियां होंगी। दरअसल, राज्यपाल एवं हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष ने मुख्यालय को भर्ती एजेंसी बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल के निर्देशानुसार राज्य मुख्यालय की ओर से भर्ती एजेंसी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्यपाल के निर्देशानुसार नई व्यवस्था के तहत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और विस्तार (एक्सटेंशन) राज्य स्तर से तय होगा, जिससे लंबे समय से चल रही अनियमितताओं पर रोक लगेगी। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि राज्य मुख्यालय द्वारा एक नई आउटसोर्स एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जिसके माध्यम से सभी नियुक्तियां होंगी।
वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का एक्सटेंशन 1 मई से राज्य मुख्यालय द्वारा चयनित नई एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। राज्य मुख्यालय की ओर से सभी जिला सचिवों से कार्यरत कर्मियों की रिपोर्ट तलब की गई है।
जिला सचिवों द्वारा अपने स्तर पर नियुक्तियां की जाती थी। उपायुक्त की मंजूरी लेकर जिला सचिव अपने स्तर पर नियुक्तियां करते थे। उसके बाद मुख्यालय को भर्ती की सूचना भेजते थे। मगर अब जिला सचिवों को नियुक्ति के लिए सीधा मुख्यालय को डिमांड भेजनी होगी। डिमांड के आधार पर मुख्यालय फैसला लेगा।
हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के साथ वेतन अदायगी में भी बदलाव किया गया है। अब जिला सचिव अपने स्तर पर कर्मियों को वेतन नहीं देंगे, बल्कि मुख्यालय से सभी कर्मियों का वेतन दिया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी के अनुसार भर्ती एजेंसी से नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी। सभी जिला सचिवों से अनुबंध आधार पर कर्मियों का डाटा मांगा गया है।



