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हरियाणा में स्कूल बैग के वजन से राहत

निजी स्कूल कर रहे नियमों की अवहेलना

हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों को बस्ते के बोझ से राहत देने के लिए निर्देश जारी किए है।, शिक्षा विभाग की ओर से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए बस्ते का वजन 1.5 किलो निर्धारित किया गया है।

नए शिक्षा सत्र 2026-27 की शुरुआत में ऐसी शिकायते देखने को मिल रही है कि निजी स्कूल संचालक अभिभावकों पर किताबों, यूनिफार्म और अन्य स्कूल सामग्री की खरीद शर्तें थोप रहे हैं। निजी स्कूल संचालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (आरटीई) और हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम-2003 की उल्लंघना कर रहे हैं। अभिभावकों पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें थोपी जा रही हैं, जोकि एनसीईआरटी और सीबीएसई द्वारा स्वीकृत पुस्तक नियमों की उल्लंघना मानी जा रही है।

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी है कि निजी स्कूलों की मनमानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों की अवहेलना करने वाले निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया है कि कई स्कूल पुराने और अप्रासंगिक रेफरेंस बुक्स थोप रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नहीं हैं। इतना ही नहीं, कुछ स्कूल छात्रों को पुरानी या सेकेंड-हैंड किताबों के उपयोग को लेकर भी रोक रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर हर साल अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अभिभावकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 जारी किया गया है, जिस पर सुबह 9 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

अहम पहलू यह है कि कुछ निजी स्कूल संचालक बच्चों को पानी की बोतल लाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना स्कूल की जिम्मेदारी है। अतिरिक्त किताबों और सामान के कारण छात्रों के बैग का वजन निर्धारित सीमा से अधिक हो रहा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। विभाग ने कक्षा अनुसार बैग के वजन की सीमा को दोहराते हुए सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बैग का वजन

कक्षा 1-2 1 से 1.5 किलो, कक्षा 3-5 2 से 3 किलोग्राम,कक्षा 6-7 4 किलोग्राम,कक्षा 8-9 4.5 किलोग्राम,कक्षा 10 5 किलोग्राम वजन तय किया है।

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